आप को बता दे
न्यायालय में प्रभावी पैरवी के लिए जनपद बागेश्वर में पैरोकार सम्मेलन आयोजित
न्यायालय में लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई और साक्ष्यों की प्रभावी प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करता है। उचित पैरवी न होने से मामलों में अनावश्यक विलंब होता है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसी संदर्भ में जनपद बागेश्वर में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा समस्त थानों से पैरवी कर रहे कर्मचारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें न्यायालय में प्रभावी पैरवी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधीक्षक बागेश्वर के आदेशानुसार पुलिस उपाधीक्षक अजय लाल साह ने 3 फरवरी 2025 को सीओ कार्यालय बागेश्वर में जनपद के सभी थानों के पैरोकारों का सम्मेलन लिया। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए गए।
सम्मेलन में दिए गए मुख्य निर्देश इस प्रकार हैं:
- सभी पैरोकारों को पैरवी रजिस्टर और काज लिस्ट को अद्यतन रखना होगा।
- गवाहों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए सम्मन तामील कराकर न्यायालय में समय से दाखिल करना अनिवार्य होगा।
- न्यायालय में अवलोकित किए जाने वाले माल को समय से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
इस बैठक का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को प्रभावी और निष्पक्ष बनाना था ताकि लंबित मामलों की सुनवाई शीघ्रता से पूरी हो सके और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।




