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पौड़ी गढ़वाल: वनों में आग लगाने वालों पर पुलिस का शिकंजा, यमकेश्वर में एक व्यक्ति गिरफ्तार
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पौड़ी गढ़वाल पुलिस वनों में जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। फायर सीजन को देखते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को वनाग्नि की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में, यमकेश्वर थाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को जंगल में आग लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
वनों में आग लगने की घटनाएं, चाहे वह जानबूझकर हो या लापरवाही से, वन संपदा और वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि मानव जीवन भी संकट में पड़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक पौड़ी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
इसी कड़ी में, दिनांक 26 अप्रैल 2025 की शाम को थाना यमकेश्वर पर वन विभाग की टीम ने सूचना दी कि ग्राम-निशनी ऐरोली के जंगलों में एक स्थानीय व्यक्ति, विजय सिंह, जानबूझकर आग लगा रहा है और वन संपदा को नुकसान पहुंचा रहा है। इस सूचना के आधार पर थाना यमकेश्वर में विजय सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 (च) और भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के तहत मुकदमा संख्या 06/2025 दर्ज किया गया। वन विभाग की टीम ने विजय सिंह को आग लगाते हुए पकड़ा और उसके पास से माचिस की डिब्बी भी बरामद की। इसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
गिरफ्तार अभियुक्त विजय सिंह (उम्र 62 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय दीवान सिंह, निवासी ग्राम-एरोली भृगुखाल, यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला है। उसके खिलाफ मुकदमा संख्या 06/2025, धारा 326 (च) बीएनएस और धारा 26 भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जंगलों में आगजनी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अन्य व्यक्तियों की भी तलाश कर रही है और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:
विजय सिंह (उम्र 62 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय श्री दीवान सिंह, निवासी- ग्राम-एरोली भृगुखाल, यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल।
पंजीकृत अभियोग:
मु.अ.सं.- 06/2025, धारा- 326 (च) बी.एन.एस. एवं धारा-26 भारतीय वन अधिनियम 1927



