Thursday, February 12, 2026
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रुद्रप्रयाग पुलिस की कार्रवाई: चरस तस्करी मामले में आरोपी को सजा

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जनपद जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस की कुशल विवेचनात्मक कार्यवाही से वर्ष 2023 से सम्बन्धित एन.डी.पी.एस अधिनियम में तत्समय गिरफ्तार हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा।

29 अगस्त 2023 को रुद्रप्रयाग पुलिस की एस.ओ.जी. ने थाना अगस्त्यमुनि क्षेत्रान्तर्गत 115 ग्राम चरस के साथ अभियुक्त राय सिंह को किया गया था गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में “ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन-2025“ को सफल बनाने हेतु नशे का काला कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने हेतु जनपद की एस.ओ.जी. सहित सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में तत्समय दिनांक 29 अगस्त 2023 को जनपद रुद्रप्रयाग की एस.ओ.जी. द्वारा थाना अगस्त्यमुनि क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति राय सिंह पुत्र गंगा सिंह बिष्ट निवासी ग्राम पिल्लू, थाना अगस्त्यमुनि जिला रुद्रप्रयाग को 115 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरुद्ध थाना अगस्त्यमुनि पर एन.डी.पी.एस. अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मा. न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जिला कारागार पुरसाड़ी (चमोली) भेज दिया गया था। उक्त अभियुक्त को आज मा0 विशेष सत्र न्यायाधीश एन.डी.पी.एस द्वारा दोष सिद्ध करते हुए ₹ 15000 अर्थदण्ड व कारावास में बिताई गई अवधि (दिनांक 29.08.2023 से 13.09.2023) से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगा जायेगा।
जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस के विवेचकों द्वारा की गयी कुशल विवेचनात्मक कार्यवाही के चलते पिछले 05 दिनों के अन्दर मा0 न्यायालय द्वारा चरस तस्करी के 02 अभियुक्तों को दण्डित किया गया है।

 

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