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क्रिसमस, नववर्ष और शीतकालीन पर्यटन के दौरान मसूरी में पर्यटकों की भारी आमद होती है। इस दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना और यातायात को सुचारू रूप से संचालित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जिला प्रशासन देहरादून ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) के तहत आदेश जारी किए हैं।
मसूरी में क्रिसमस और नववर्ष के दौरान यातायात और शांति व्यवस्था के लिए विशेष उपाय
देहरादून जिला प्रशासन ने मसूरी में क्रिसमस, नववर्ष और शीतकालीन पर्यटन के दौरान यातायात और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष उपाय किए हैं। हाथी पांव (जार्ज एवरेस्ट रोड), बस्साघाट और कुठालगेट पर अस्थायी और किंक्रेग पर स्थायी रूप से सेटेलाइट पार्किंग विकसित की जाएगी। इन पार्किंग स्थलों को वाहनवार विभक्त करते हुए प्रदर्शित किया जाएगा।
पार्किंग स्थलों का संचालन, प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट्स और पेयजल सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया है। शटल सेवा के माध्यम से लाइब्रेरी और पिक्चर पैलेस तक आने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त मात्रा में रिक्शा और गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक (यातायात) और क्षेत्राधिकारी मसूरी को पार्किंग स्थलों पर व्यवस्था बनाए रखने और वाहनों को डायवर्ट करने का दायित्व सौंपा गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 20 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।