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नाबालिक को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
दिनांक 15 .07.2024 को कोतवाली नई टिहरी जनपद टिहरी गढ़वाल पर वादीनी उर्मिला देवी पत्नी श्री रामनाथ निवासी बुडोगी चवालखेत नई टिहरी, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 17 वर्ष को अभियुक्त राजू पुत्र महावीर निवासी धीर माजरा आहात भगवानपुर हरिद्वार द्वारा बहला फुसलाकर भाग ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 33/2024 धारा 137 (2)/96 बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना म0उ0नि0 रीना नेगी कोतवाली नई टिहरी टि0ग0 के सुपुर्द की गयी।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तथा नाबालिग बालिका से सम्बन्धित होने के कारण श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह जनपद टिहरी गढ़वाल के आदेशानुसार श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक टि0ग0 महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नईटिहरी महोदया के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नई टिहरी के नेतृत्व में नाबालिग अपहृता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर विभिन्न टीमों का गठन कर नाबालिग अपह्ता की बरामदगी हेतु गहन सुरागरसी पतारसी की गयी। गठित टीम द्वारा नई टिहरी, चंबा, ऋषिकेश, रायवाला में सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। सर्विलांस और मैनुअल सूचना एकत्रित कर गहन विश्लेषण किया गया। जिसके आधार पर अभियुक्त राजू पुत्र महावीर निवासी धीर माजरा भगवानपुर हरिद्वार का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त के सम्बन्ध में मालूमात करने पर अभियुक्त का मुंबई महाराष्ट्र में होने की जानकारी मिलने पर कोतवाली नई टिहरी से उपनिरीक्षक महावीर सिंह रावत एवं मुख्य आ0 जय सिंह को मुंबई रवाना किया गया। उक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22 08.2024 को अभियुक्त राजू पुत्र महावीर उपरोक्त थाणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया तथा नाबालिग को अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया। दिनाँक 23/08/24 को थाणे में मा0 न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया। आज दिनांक 25.08.24 को अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
नाम पता अभि0
राजू पुत्र महावीर निवासी धीर माजरा थाना भगवानपुर हरिद्वार उम्र 24 वर्ष
पुलिस टीम
1. SI महावीर सिंह रावत
2. HC जय सिंह



