Sunday, December 28, 2025
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पौड़ी पुलिस का अपराधियों पर कड़ा शिकंजा: शत-प्रतिशत गिरफ्तारी के आदेश, गैंगस्टरों की अवैध संपत्तियों पर होगी सख्त कार्रवाई

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों,थाना प्रभारियों और विवेचकों के साथ वी0सी के माध्यम ली गयी गोष्ठी।

मुख्यालय स्तर से चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित/ईनामी अपराधियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी करने के दिये कड़े निर्देश।

समस्त विवेचक विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण करें निस्तारण और चोरी की घटनाओं का शीघ्र करें अनावरण।

आज दिनांक 13.09.2024 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस महोदय पौड़ी श्री लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों,थाना प्रभारियों और विवेचकों के साथ वी0सी0 के माध्यम से गोष्ठी ली गयी तथा निम्न आवश्यक दिशा निर्देश दिये गयेः

1. वर्तमान में मुख्यालय स्तर से वांछित/ईनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित/ईनामी अभियुक्तों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी कर अभियान के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु निर्देशित किया गया।

2. जिन अभियोगों में अभियुक्तगण गिरफ्तारी से बच रहे हैं उनके विरूद्ध मा0 न्यायालय से गैर जमानती वारण्ट प्राप्त कर तत्काल गिरफ्तारी के प्रयास करें इसके उपरान्त भी गिरफ्तारी न होने की दशा में नियमानुसार धारा-82/83 सीआरपीसी की कार्यवाही करते हुये प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं की समीक्षा करते हुये वाहन चोरी के जो भी अभियुक्त जेल में निरूद्ध है उन अभियुक्तों का बी वारंट लेकर घटनाओं के बारे में जानकारी/ पूछताछ करते हुये वाहन चोरी की घटनाओं का शत प्रतिशन सफल अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया।

4. समस्त विवेचक विवेचनात्मक कार्यवाही में सुधार लायें एवं 06 माह से अधिक समय से अकारण लम्बित चल रही विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करें। लम्बित विवेचनाओं/पार्ट पैण्डिंग विवेचनाओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

5. सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर उनको जिला बदर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। एक से अधिक अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करें।

6. गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करें एवं उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियों की धारा 14 (1) के अन्तर्गत नियमानुसार जब्तीकरण की कार्यवाही करें।

8. साईबर/आई.टी. एक्ट एवं धोखाधड़ी से सम्बन्धित विवेचनाओं में साक्ष्य संकलन हेतु आधुनिकतम् तरीके अपनायें।

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