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सड़क दुर्घटनाएँ हर साल हजारों लोगों की जान लेती हैं और कई परिवारों को अनाथ कर देती हैं। इनमें से कई हादसे यातायात नियमों की अनदेखी और लापरवाही के कारण होते हैं। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, नशे में गाड़ी चलाना और ओवरस्पीडिंग जैसे कारण इन दुर्घटनाओं को और भी घातक बना देते हैं। सरकार और प्रशासन समय-समय पर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाते हैं, लेकिन तब भी बहुत से लोग नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतते हैं। इसी कड़ी में जनपद चम्पावत में 35वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक
मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस प्रशासन द्वारा टनकपुर, रीठासाहिब और लोहाघाट क्षेत्र में स्कूलों के छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया गया। टनकपुर में एआरटीओ सुरेंद्र कुमार और टीएसआई ज्योति प्रकाश के नेतृत्व में सेंट फ्रांसिस स्कूल में अभियान चलाया गया, वहीं थाना रीठासाहिब क्षेत्र में थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में राजकीय इंटर कॉलेज भिंगराड़ा के विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। इसी तरह चौकी बाराकोट और थाना लोहाघाट क्षेत्र में चौकी प्रभारी हरीश प्रसाद द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट में यातायात सुरक्षा पर विशेष सत्र आयोजित किया गया।
इस दौरान विद्यार्थियों को हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व, ओवरस्पीडिंग से बचने, नाबालिगों को वाहन न देने, नशे में गाड़ी न चलाने और सड़क दुर्घटना में घायलों की तुरंत सहायता करने के लिए प्रेरित किया गया।

चम्पावत में वाहन चालकों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन
रिपोर्ट के अनुसार, कोतवाली चम्पावत क्षेत्र में पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग के सहयोग से वाहन चालकों के लिए एक विशेष मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में जिला चिकित्सालय चम्पावत के डॉक्टरों द्वारा 202 वाहन चालकों का शारीरिक एवं नेत्र परीक्षण किया गया। जिन वाहन चालकों में कोई स्वास्थ्य समस्या पाई गई, उन्हें आवश्यक दवाएं और चिकित्सकीय परामर्श दिया गया।
सड़क सुरक्षा पर सख्ती, लोगों से नियमों के पालन की अपील
पुलिस प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों से यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने, तेज गति से वाहन न चलाने और शराब पीकर वाहन न चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने को भी नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी बताया गया।

ध्यान देने योग्य बातें:
- हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य करें।
- नशे की हालत में वाहन चलाना कानूनी अपराध है।
- ओवरस्पीडिंग और मोबाइल फोन का उपयोग दुर्घटनाओं को बढ़ावा देता है।
- सड़क पर घायलों की मदद कर इंसानियत का फर्ज निभाएं।




