आप को बता दे
दिनांक 27 सितम्बर 2024 को मुखबिर खास से मिली सूचना के आधार पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार के निर्देशन में हरिद्वार एवं श्यामपुर रेंज की संयुक्त टीम द्वारा श्यामपुर रेंज के अन्तर्गत चाण्डी नमामि गंगे घाट से अभियुक्त जसपाल सिंह पुत्र कृपाल सिंह, निवासी ग्राम खलाड़ी, तहसील-पुरोला, जिला उत्तरकाशी को एक काले रंग के बैग जिसमें गुलदार की एक खाल रखी हुई थी, के साथ गिरफ्तार किया गया। गुलदार (Panthera pardus) भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथासंशोधित 2023 के अनुसूचि -1 में दर्ज है। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 39, 48, 51 के अन्तर्गत वन अपराध पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जिला कारागार हेतु निरूद्ध किया गया है। वर्तमान में प्रकरण में जांच गतिमान है तथा उक्त प्रकरण में संलिप्त अन्य अभियुक्तों को पकड़ने हेतु सर्च अभियान / दबिश आदि की कार्यवाही की जा रही है।
गठित टीम के सदस्य निम्न प्रकार थे:
पंकज ध्यानी वन क्षेत्राधिकारी, श्यामपुर रेंज, शैलेन्द्र सिंह नेगी वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार, हरिद्वार, राजकुमार वन दरोगा, विनिता पाण्डेय वन दरोगा, अजीत सिंह वन रक्षक, गौतम भारती वन रक्षक, ललित वन रक्षक, श्री राहुल नेगी, वन रक्षक आदि वन कर्मचारी सम्मिलित रहे ।
कार्यालय : भागीय वनाधिकारी हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
अपील – प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग द्वारा सर्वसाधारण से अपील की जाती है कि वन्यजीवों एवं वन्यजीवों के अंगो की तस्करी वन अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत आता है, जो कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति उक्त अवैध गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो उसकी सूचना वन विभाग अथवा निकट वन चौकी को देने का कष्ट करें।



