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उत्तराखंड के लिए नई सुबह: समान नागरिक संहिता लागू होने की तैयारी
उत्तराखंड भारत के कानूनी परिदृश्य में अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की प्रतिबद्धता को पुनः स्पष्ट करते हुए घोषणा की है कि उत्तराखंड 9 नवंबर 2024 तक समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगा। यह ऐतिहासिक कदम विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को एकसमान करने का लक्ष्य रखता है, जिससे एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण हो सके।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस महत्वपूर्ण बदलाव के लिए राज्य ने पहले ही कई आवश्यक कानून बनाए हैं, जिनमें नकल, धर्मांतरण और दंगों के खिलाफ कठोर कानून शामिल हैं। इन उपायों ने उत्तराखंड को एक अनुशासित राज्य के रूप में स्थापित किया है, जहां अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है।
फरवरी में पारित UCC विधेयक उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार और संपत्ति के मामलों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित करता है, जिससे सभी नागरिकों के लिए एक समान और न्यायसंगत कानूनी ढांचा सुनिश्चित किया जा सके।
जैसे-जैसे इस क्रांतिकारी निर्णय की तिथि नजदीक आ रही है, उत्तराखंड भारत के कानूनी प्रणाली को एकीकृत और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है।



