Sunday, March 1, 2026
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थाना क्लेमेनटाउन एसएसपी देहरादून के निर्देशो पर पीजी/ हॉस्टल संचालकों के साथ पुलिस ने की गोष्टी

थाना क्लेमेनटाउन

एसएसपी देहरादून के निर्देशो पर पीजी/ हॉस्टल संचालकों के साथ पुलिस ने की गोष्टी

पीजी/ हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्रों के अनिवार्य तौर पर सत्यापन करवाने के दिये निर्देश

नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की दी चेतावनी

पीजी/ हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं के नशे/आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध भी होगी वैधानिक कार्यवाही

वर्तमान में प्रचलित ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी-बड़ी सोसाइटीज, पॉश कॉलोनियों, हॉस्टल/ पीजी व अन्य स्थानों पर व्यापक रूप से सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिये गये है।

पहाड़ की दहाड़ न्यूज 

इसी क्रम में आज दिनांक 28/02/26 को थाना क्लेमेनटाउन पर थानाध्यक्ष क्लेमनटाउन द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत स्थित पीजी, हॉस्टल , अपार्टमेंट के मालिकों की मीटिंग ली गई। मीटिंग के दौरान उपस्थित सभी पीजी, हॉस्टल , अपार्टमेंट मालिकों को ऑपरेशन क्रैकडाउन के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए निम्नलिखित दिशा निर्देशों दिए गए।

01 : सभी प्रतिष्ठान स्वामी यह सुनिश्चित कर लें की उनके पीजी, हॉस्टल, अपार्टमेंट में रह रहे सभी छात्र-छात्राओं का शत प्रतिशत सत्यापन किया जाए।

02- गैर प्रांत के रहने वाले छात्र-छात्राएं अपने मूल निवास स्थान से भी अपना चरित्र सत्यापन करवा कर उपलब्ध कराएं।

03- प्रत्येक प्रतिष्ठान स्वामी अपने पीजी, हॉस्टल, अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करें ।

04- प्रत्येक पीजी/ हॉस्टल में अनिवार्य रूप से वार्डन नियुक्त करें।

05- कोई भी प्रतिष्ठान स्वामी अपने यहां रह रहे छात्र-छात्राओं या अन्य लोगों की गाड़ियों को रोड पर अनावश्यक रुप से खड़ा नहीं करेंगे तथा निर्धारित पार्किंग में ही उन वाहनों को पार्क करेंगे।

06- किसी भी पीजी/ हॉस्टल में मॉडिफाई साइलेंसर बाइक अथवा ब्लैक फिल्म लगी कार न खड़ी हो।

06- रात्रि 10 बजे के बाद किसी की भी पीजी/ हॉस्टल में किसी भी व्यक्ति की प्रवेश नहीं दिया जाये।

07- पीजी/ हॉस्टल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सतर्क निगरानी रखी जाए तथा उनके प्रतिष्ठान में आने तथा जाने के समय का एक रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन करा जाये।

08- हॉस्टल / पीजी में निवासरत छात्र-छात्राओं के नशे अथवा अन्य गतिविधियों में लिप्त मिलने पर उनके साथ साथ संबंधित हॉस्टल/पीजी के मालिक/संचालकों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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