Thursday, February 12, 2026
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पौड़ी: आर्मी ऑफिसर बनकर 1.94 लाख की ठगी करने वाले दो साइबर ठग मध्य प्रदेश से गिरफ्तार

आप को बता दे

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौडी के निर्देशन में पौड़ी पुलिस का साइबर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों को विभिन्न प्रदेशों से गिरफ्तार करने का क्रम लगातार जारी।

आर्मी ऑफिसर बताकर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से 1.94 लाख रू0 की ठगी करने वाले दो साइबर ठगों को पौड़ी पुलिस ने मध्य प्रदेश से किया गिरफ्तार।

सेना के जवानों के आवागमन हेतु बस बुक कराने के नाम पर की गई थी ऑनलाइन धोखाधड़ी।

दिनांक 11.01.2025 को अर्जुन सिंह रावत, निवासी कोटद्वार द्वारा कोतवाली कोटद्वार पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी को व्हाट्सएप पर कॉल करके अपने को आर्मी का कर्नल बताते हुए आर्मी के जवानों को बस बुक कराकर नैनीताल से हरिद्वार ले जाने के सम्बन्ध में वादी से 1,94,997/-रुपये की ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी की गयी है। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली कोटद्वार पर मु.अ.सं.-26/2025, धारा- 318(4) BNS पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  पौड़ी  लोकेश्वर सिंह द्वारा आमजन के साथ की गई इस प्रकार की धोखाधड़ी की घटना को गम्भीरता से लेते हुये अभियोग का सफल निस्तारण करने व पुलिस टीम गठित कर अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार चन्द्रमोहन सिंह, क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन  तुषार बोरा के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार रमेश सिंह तनवार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी। विवेचक द्वारा कुशल विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए दौराने विवेचना जिन खातों में वादी से पैसा ट्रांसफर कराया गया था उन खाता धारकों के सम्बन्ध में जानकारी करने तथा साक्ष्य संकलन कर आरोपों की पुष्टि होने पर गठित पुलिस टीम द्वारा की गई कुशल पतारसी सुरागसी तथा बेहतर सर्विलांस की मदद से उक्त प्रकरण संलिप्त दो अभियुक्तों अंकित निवासी- ग्राम- आर्या देवास, मध्य प्रदेश व संदीप जामले निवासी- ग्राम- निमगोया छतरपुरा को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। गिफ्तारशुदा अभियुक्तों को माननीय न्यायालय बागली जिला देवास मध्य प्रदेश से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार के समक्ष पेश कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए जिला कारागार पौड़ी भेजा दिया गया है।

पंजीकृत अभियोग
मु0अ0स0-26/2024, धारा- 318(4) बीएनएस बनाम अंकित आदि ।

नाम पता अभियुक्त
1.अंकित पुत्र जालम सिंह, निवासी- ग्राम- आर्या थाना- बागली, जिला- देवास, मध्य प्रदेश ।
2.संदीप जामले पुत्र इंदर सिंह जामले, निवासी- ग्राम- नीमगोया छतरपुरा, थाना- बागली, जनपद- देवास मध्य प्रदेश

पुलिस टीम
1.उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार ।
2.आरक्षी अनुज वर्मा।
3.आरक्षी अमरजीत सिंह सायबर सेल।

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