आप को बता दे
जनपद चम्पावत
टनकपुर क्षेत्रान्तर्गत सोशल मीडिया में झूठी खबर पोस्ट कर मां पूर्णागिरि मेले मे आने वाले श्रद्धालुओं को भयभीत करने वाले अभियुक्त को बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से किया गया गिरफ्तार
अजय गणपति, पुलिस अधीक्षक चम्पावत के निर्देशानुसार तथा पुलिस उपाधीक्षक चम्पावत /टनकपुर के पर्यवेक्षण में जनपद चम्पावत में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भ्रामक एवं झूठी सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया है।
उक्त के क्रम में दिनांक 12.05.2025 को जनपद चम्पावत के थाना टनकपुर क्षेत्रान्तर्गत सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफार्म में DURGESH_RAJPUT 4490 नामक इंस्ट्रग्राम आई0डी0 से एक भ्रामक/झूठा वीडियो पोस्ट कर वायरल किया गया है जिसमें श्री माँ पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को जाम में फंसा हुआ व फायरिंग व खतरे की सायरन की आवाज सुनकर लोगो को भागते हुए दर्शाया गया है जबकि वास्तविकता में श्री मां पूर्णागिरि मेला क्षेत्र टनकपुर में उक्त प्रकार की कोई घटना घटित होना संज्ञान में नहीं आया है।
उक्त वीडियो को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त इंस्ट्रग्राम आई0डी0 धारक द्वारा इलक्ट्रॉनिक संसूचना का गलत उपयोग कर यह जानते हुए कि उक्त घटना मिथ्या है तथा अत्यधिक आक्रमाक व दहशत में डालने वाली है जानबूझकर उसके द्वारा यह वीडियो इंस्टाग्राम में प्रसारित किया गया है जिससे श्री मां पूर्णागिरि मेला में आने वाले श्रद्धालुओं में भय का माहौल उत्पन्न हो रहा था।
मामले की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल थाना टनकपुर में मु0अ0सं0-51/2025 अन्तर्गत धारा 66 सूचना प्रौद्यौगिकी अधिनियम(आई0टी0 एक्ट) पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचाना के क्रम में उक्त इन्ट्रग्राम एकाउन्ट होल्डर दुर्गेश राजपूत पुत्र श्री सुरेश राजपूत, निवासी ग्राम बिठौरा, थाना रामनगर, जनपद, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, उम्र-21 वर्ष होना ज्ञात हुआ।
अभियुक्त उपरोक्त के प्रकाश मे आने पर अभियुक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु उ0नि0श्री तेज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर अभियुक्त उपरोक्त को *बाराबंकी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है।
अपील-
सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार की भ्रामक, झूठी, धार्मिक, साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली पोस्ट शेयर, लाईक करना कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध है। जनपद चम्पावत पुलिस द्वारा लगातार इस प्रकार की पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी नजर रखी जा रही है तथा ऐसे व्यक्तियों कें विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
अतः सभी से अपील की जाती है कि सोशल मीडिया में किसी भी खबर की सत्यता को जॉचे बिना पोस्ट, लाईक तथा शेयर न करे।



