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नगर निकाय चुनावों में सुरक्षा और निष्पक्षता को प्राथमिकता
चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके माध्यम से जनता अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनती है, जो उनके हितों का ध्यान रखे। हालांकि, चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। असामाजिक तत्वों, गड़बड़ी की संभावना और प्रशासनिक खामियों के कारण चुनावी माहौल बिगड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस का दायित्व है कि वे हर संभव कदम उठाएं ताकि मतदाता बिना किसी भय या दबाव के मतदान कर सकें।

चुनाव ड्यूटी के दिशा-निर्देशों पर हुई समीक्षा बैठक
बागेश्वर जिले में नगर निकाय चुनाव 2025 को सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसी क्रम में, ब्लॉक कार्यालय बागेश्वर में जिला अधिकारी आशीष भंटगाई और पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोडके के नेतृत्व में चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में दिए गए मुख्य दिशा-निर्देश:
- निर्धारित वर्दी और अनुशासन: सभी तैनात कर्मी अपनी निर्धारित वर्दी पहनेंगे और अनुशासन व सतर्कता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
- रैकी और सतर्कता: मतदान केंद्र पहुंचने के बाद क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी अनियमितता की स्थिति में संबंधित सेक्टर अधिकारी या कंट्रोल रूम को तुरंत सूचित किया जाएगा।
- सुरक्षा और चेकिंग: मतदाताओं और एजेंटों की चेकिंग सुनिश्चित की जाएगी। मोबाइल फोन, कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतदान केंद्र के अंदर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- धारा 144 का पालन: मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी।
- महिला और पुरुष कतारें: अलग-अलग कतारों की व्यवस्था से भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी।
- मादक पदार्थों पर रोक: चुनाव ड्यूटी के दौरान मादक पदार्थों के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
क्षेत्र का विभाजन और सुरक्षा प्रबंधन:
चुनाव क्षेत्र को चार जोन और आठ सेक्टरों में विभाजित किया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आर.एस. तिवारी, अपर जिला अधिकारी आर.एस. नपच्याल, पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
महत्वपूर्ण निर्देश:
किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह दिशा-निर्देश अनिवार्य हैं।




