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उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर नई नीति बनाई है, जिसका मकसद न केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को नियंत्रित करना है, बल्कि राज्य सरकार की योजनाओं को प्रमोट करने के लिए इंफ्लुएंसर्स को प्रोत्साहन भी देना है। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी, 2024, राज्य के सूचना विभाग द्वारा तैयार की गई थी और अब इसे राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
राष्ट्र-विरोधी’ पोस्ट पर उम्रकैद की सजा:
नई नीति के अनुसार, ‘राष्ट्र-विरोधी’ कंटेंट पोस्ट करना एक गंभीर अपराध माना जाएगा, जिसके लिए 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, अगर कोई अश्लील या मानहानि करने वाला कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया जा सकता है।
मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद मंत्री संजय निषाद ने कहा, “आज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के लिए नीति बनाई जा रही है… अब इन्हें नियंत्रित किया जाएगा और इन्हें विज्ञापन भी दिए जाएंगे। कई नीतियां बनाई गई हैं…”
इस पॉलिसी में यह भी बताया गया है कि सरकार ने ‘V-Form’ नाम की एक डिजिटल एजेंसी नियुक्त की है जो विज्ञापनों का प्रबंधन करेगी। ‘V-Form’ प्लेटफॉर्म पर वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स के प्रदर्शन की देखरेख करेगी। यह भी बताया गया है कि इंफ्लुएंसर्स/एजेंसियों/फर्मों को उनके सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा जाएगा।
नई नीति के तहत, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रमोट करने वाले कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, और रील्स बनाने के लिए इंफ्लुएंसर्स को भुगतान किया जाएगा। X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इंफ्लुएंसर्स को क्रमशः अधिकतम ₹5 लाख, ₹4 लाख, और ₹3 लाख प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।
यूट्यूब इंफ्लुएंसर्स के लिए भुगतान उनके द्वारा बनाए गए कंटेंट के प्रकार पर निर्भर करेगा। यूट्यूब वीडियो बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को प्रति माह ₹8 लाख तक का भुगतान मिलेगा। वहीं, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट और अन्य प्रकार के कंटेंट बनाने वाले इंफ्लुएंसर्स को ₹7 लाख, ₹6 लाख, और ₹4 लाख तक का भुगतान किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में डिजिटल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत, अब राज्य सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों के विज्ञापन इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स जैसे X, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब पर देगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स को उनके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा जाएगा।
इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई आपत्तिजनक, अश्लील, या राष्ट्र-विरोधी कंटेंट पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सूचना विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने बताया कि इस पॉलिसी से न केवल सरकार की योजनाओं की विजिबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश के निवासियों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, चाहे वे देश में हों या विदेश में।