Sunday, December 28, 2025
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पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के लिए एसपी रुद्रप्रयाग ने जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश

जनपद रुद्रप्रयाग में आयोजित होने वाली पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारियों के दृष्टिगत एसपी रुद्रप्रयाग द्वारा जारी किये गये हैं आवश्यक दिशा-निर्देश।

परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व नकलविहीन वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु जारी किये गये है आवश्यक दिशा-निर्देश।

दिनांक 03 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाली उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी भर्ती लिखित परीक्षा-2025 को जनपद रुद्रप्रयाग में शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकलमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रल्हाद कोंडे ने जनपद स्तर पर नामित किये गये नोडल अधिकारी व सभी थाना प्रभारियों तथा इस परीक्षा ड्यूटी में नियुक्त होने वाले पुलिस बल हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर से इस परीक्षा हेतु जनपद में 6 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इन सभी परीक्षा केन्द्रों पर महिला पुलिस कार्मिक सहित आवश्यक पुलिस बल की तैनाती की गयी है, साथ ही सम्बन्धित थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्रान्तर्गत स्थित परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा की संवेदनशीलता के दृष्टिगत निरन्तर भ्रमण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि परीक्षा केंद्र के आसपास किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधि या अनुचित संसाधन उपयोग करने की सम्भावना को रोका जा सके। सभी प्रभारियों को निर्देश जारी किये गये हैं कि परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के समय सभी अभ्यर्थियों की हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से सघन चेकिंग की जाएगी। साथ ही फ्रिस्किंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस या अन्य कोई गैजेट परीक्षा केंद्र में न ले जाया जा सके। ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं यदि किसी अभ्यर्थी या व्यक्ति द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग या प्रयास करते पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित कोचिंग सेंटर, पुस्तक विक्रेता, स्टेशनरी व फोटो स्टेट की दुकानें परीक्षा दिवस पर बंद रहेंगी, इस कार्यवाही को परीक्षा तिथि पर सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही परीक्षा से पूर्व अपने-अपने थाना क्षेत्रों में स्थित होटलों, लॉज, गेस्ट हाउस व धर्मशालाओं की सघन चेकिंग करने के निर्देश दिये गये हैं।

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