चमोली: जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अपील – UCC के तहत निशुल्क विवाह पंजीकरण का शानदार अवसर!
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उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की है कि वे 26 जुलाई 2025 तक अपने विवाहों का निशुल्क पंजीकरण करवा लें और इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाएं।
क्या है यह महत्वपूर्ण जानकारी?
निशुल्क पंजीकरण की आखिरी तारीख: यदि आपकी शादी 26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 के बीच हुई है, तो आप 26 जुलाई 2025 तक बिना किसी शुल्क के अपने विवाह का पंजीकरण UCC के अंतर्गत करवा सकते हैं।
सामान्य शुल्क: 26 जुलाई 2025 के बाद इसी अवधि के विवाहों के पंजीकरण के लिए ₹250 का शुल्क निर्धारित है।
पहले से पंजीकृत विवाहों के लिए: यदि आपने पहले ही उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2010 या किसी अन्य पर्सनल लॉ के तहत अपनी शादी पंजीकृत करवा ली है, तो आपको केवल इसकी जानकारी या एक्नॉलेजमेंट UCC पोर्टल पर देनी होगी। इसके लिए भी कोई शुल्क नहीं लगेगा।
जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने चमोली के सभी नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने और UCC के तहत अपने विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा और भागीदारी को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
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