Wednesday, February 11, 2026
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जीआरपी की मासिक अपराध गोष्ठी में एसपी ने दिए कड़े दिशा-निर्देश, रेलवे सुरक्षा को लेकर नई पहल

आप को बता दे

अपराध गोष्ठी ,पुलिस कार्यालय जीआरपी मे वी0सी0 के माध्यम से आयोजित की गई माह मार्च-2025 की मासिक अपराध गोष्ठी ,एस0पी0 जीआरपी द्वारा दिए गये आवश्यक दिशा -निर्देश

बीएनएस की नई धारा मोबलिंचिंग, संगठित अपराध एवं झपट्टामारी के संबंध मे सभी कार्मिको को किया जाये ब्रीफ

रेलवे स्टेशनो पर अकारण घूमने वाले बच्चों, व्यक्तियों, नॉन टिकट होल्डर से पूछताछ कर रेलवे स्टेशन से किया जाये बाहर

लंबित विवेचनाओं का किया जाये शीघ्र निस्तारण ,रेलवे स्टेशनो व ट्रेनों मे वेंडरो का समय-समय पर किया जाये सत्यापन

आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत रेलवे स्टेशनो पर होल्डिंग एरिया का किया जाये चिन्हीकरण

रेलवे स्टेशनो पर शुद्ध जल व शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था के संबंध मे संबंधित से किया जाये समन्वय स्थापित


—आज दिनांक 29-04-2025 को श्रीमती तृप्ति भट्ट, पुलिस अधीक्षक, जीआरपी महोदया द्वारा वीसी के माध्यम से माह मार्च-2025 की मासिक अपराध गोष्ठी ली गई। सर्वप्रथम सभी थाना/शाखा प्रभारियों से उनके थाना/शाखा कार्यालयो में नियुक्त कार्मिको की समस्या पूछी गई, किसी भी थाना/शाखा प्रभारी द्वारा कार्मिको की कोई समस्या नहीं बताई गई। तत्पश्चात माह मार्च-2025 मे सराहनीय कार्य करने पर निम्न कर्मी को इम्पलाय ऑफ द मन्थ घोषित किया गया-
◾कानि0 हारून अली, थाना जीआरपी देहरादून।

—तत्पश्चात् गोष्ठी में उपस्थित सभी थाना/चौकी एवं शाखा प्रभारियों को निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किये गये-
◾बी0एन0एस0 की नई धारा के अन्तर्गत म़ॉबलिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध आतंकवादी कृत्य एंव झपट्टामारी (स्नैचिंग) के सम्बन्ध में सभी कार्मिको को ब्रीफ करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
◾रेलवे अधिनियम की धारा 123 (C) 124 (A) के अन्तर्गत मामलों में रेलवे विभाग से पीडितों को मुआवजा धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में रेलवे के सर्कुलर के अनुसार सीसीटीवी फुटेज, टिकट,यात्रा दस्तावेज, डिजिटल एवं फॉरेंसिक साक्ष्य के आधार पर जांच करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया ताकि पीडित को मुआवजा दिलाया जा सके।
◾प्रत्येक दिवस रेलवे स्टेशनों पर चैकिंग करते हुए अकारण घूमने वाले बच्चों एवं व्यक्तियों एवं नॉन टिकट होल्डर से पूछताछ कर उन्हें रेलवे स्टेशन से बाहर भेजने एवं जिन महिलाओं को नारी निकेतन भेजा जाना हो के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने एवं इसके अतिरिक्त सुरक्षा की संवेदनशीलता के दृष्टिगत सर्कुलेटिंग एरिया में अनावश्यक रूप से किसी को भी न आने दिये जाने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
◾रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में वेन्डरों का समय-समय पर सत्यापन कराये एवं पूर्व में जेल भेजे जाने वाले अपराधियो का भी सत्यापन जाने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
◾लम्बित विवेचना के निस्तारण हेतु अभियान चलाकर अधिक से अधिक लम्बित विवेचनाओं का निस्तारण कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक रेलवेज एवं पुलिस उपाधीक्षक रेलवेज को निर्देशित किया गया।
◾अज्ञात शव के शिनाख्त हेतु दिये गये एस0ओ0पी0 के अनुसार अधिक से अधिक अज्ञात शव के शिनाख्त की कार्यवाही हेत सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
◾गम्भीर अपराधों की विवेचना (हत्या, बलात्कार आदि) थानाध्यक्षो को स्वंय करने हेतु निर्देशित किया गया।
◾थानों में लम्बित मालों का अधिक से अधिक निस्तारण करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्दशित किया गया।
◾आगामी चारधाम यात्रा एवं पर्यटन सीजन के दृष्टिगत रेलवे स्टेशनों में होल्डिंग एरिया का चिन्हीकरण, शुद्ध पेयजल एवं शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्बन्धित से समन्वय स्थापित करने हेतु सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया।
◾जीआरपी मे नियुक्त कार्मिको का एसीआर 02 दिवस में पूर्ण कराने एवं एसीआर में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने हेतु सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया।
◾महिला सुरक्षा हेतु थानों में बनाये गये महिला हेल्प डेस्क पर महिला कर्मियों को नियुक्त करने व महिला से सम्बन्धित शिकायतों का समय से निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त महिला अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में सादा वस्त्र में पुलिस बल की ड्यूटी नियुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया।
◾अपराध नियंत्रण हेतु रेलवे स्टेशनों में समुचित पुलिस बल की ड्यूटी नियुक्त करने व चारधाम यात्रा स्पेशल ट्रेनों एवं अन्य ट्रेनों में भी एस्कोर्ट ड्यूटी भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
◾ट्रेनों में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु पूर्व में प्रकाश में आये गैंगो का सत्यापन करने, सुनसान रेलवे ट्रैको पर पैट्रोलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।
◾निरोधात्मक कार्यवाही जैसे- पुलिस एक्ट, एम0वी0 एक्ट, आबकारी एक्ट, व कोटपा एक्ट में अधिक से अधिक कार्यवाही की जाये ।
◾मा0 न्या0 से प्राप्त सम्मन/वारण्टो की शत-प्रतिशत तामील हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
◾हैल्प लाईन नम्बर 112,139, 1930, का रेलवे स्टेशनों में व्यापक प्रचार-प्रसार करायें ।
◾रेलवे सुरक्षा बल से समन्वय स्थापित कर पत्थरबाजी वाले स्थानों को चिन्हित कर जागरूकता अभियान चलाये जाने साथ ही सम्बन्धित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त गोष्ठी/सम्मेलन में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया–
 अरूणा भारती, अपर पुलिस अधीक्षक जीआरपी हरिद्वार
 स्वप्निल मुयाल, पुलिस उपाधीक्षक जीआरपी हरिद्वार
अनुज सिंह, थानाध्यक्ष थाना जीआरपी हरिद्वार
 संजय शर्मा, थानाध्यक्ष थाना जीआरपी लक्सर
▪ नरेश कोहली, थानाध्यक्ष थाना जीआरपी काठगोदाम
 अशोक कुमार, थानाध्यक्ष थाना जीआरपी देहरादून
व उक्त के अतिरिक्त सभी प्रभारी चौकी, महिला हेल्प डेस्क प्रभारी व पुलिस लाईन/पुलिस कार्यालय जीआरपी के समस्त शाखा प्रभारी भी मौजूद रहे।

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