Sunday, December 28, 2025
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हरिद्वार, लक्सर में रेल यात्रा के दौरान झपट्टा: अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार, फरार साथी की तलाश जारी

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समाज में अपराध की बढ़ती लहर से आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरा है। सार्वजनिक परिवहन में होने वाली घटनाएं न केवल यात्रियों के विश्वास को चोट पहुँचाती हैं, बल्कि सामाजिक असुरक्षा की भावना को भी प्रबल करती हैं। अपराधियों द्वारा की जाने वाली तेज़-तर्रार हरकतें आम जनता के जीवन में अनावश्यक डर पैदा करती हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल के घटनाक्रम ने समाज में जागरूकता बढ़ाने का संदेश भी दिया है कि अपराध के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।


घटना विवरण:
दिनांक 03-02-2025 को, एक सूचना प्राप्त हुई कि ट्रेन संख्या-14114 (सूबेदारगंज से रेलवे स्टेशन हरिद्वार तक) की यात्रा के दौरान, ट्रेन के लक्सर स्टेशन से प्रस्थान के समय दो अज्ञात युवक ने यात्रियों के बीच से एक मोबाइल फोन छीन लिया। सूचना के अनुसार, यात्री योगेन्द्र कुमार, पुत्र कर्णवीर सिंह (निवासी धामपुर, जिला बिजनौर) ने थाना जीआरपी लक्सर पर जाकर इस घटना की जानकारी दी। रिपोर्टों के अनुसार, जब ट्रेन से लोगों को सवार होने का समय था, तभी इन संदिग्ध व्यक्तियों ने मौके का फायदा उठाया।


गिरफ्तारी की जानकारी:
प्राप्त सूचना पर, ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से एक अभियुक्त, अजय, पुत्र सुखपाल (निवासी ग्राम अकौढा, कंला, थाना कोतवाली लक्सर, जनपद हरिद्वार; उम्र 25 वर्ष) को गिरफ्तार किया। रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त का दूसरा साथी, शुभम गुप्ता (निवासी लक्सर), जो घटना के समय मोबाइल फोन लेकर मौके से भाग गया, उसकी तलाश थाना स्तर पर जारी है। इस संबंध में थाना जीआरपी लक्सर पर मु.अ.स.-07/25 धारा-304(2) 3(5) बीएनएस बनाम अजय आदि के तहत मामला दर्ज किया गया है।


अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:
पिछले कई मामलों में अभियुक्त अजय का आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। निम्नलिखित मामलों में उन्हें संबंधित अभियोगों में दोषी पाया जा चुका है:

  1. मु.अ.स.-812/22 धारा-379/411 भादवि, थाना लक्सर, जनपद हरिद्वार
  2. मु.अ.स.-510/22 धारा-379/411 भादवी, कोतवाली रानीपुर, जनपद हरिद्वार
  3. मु.अ.स.-572/23 धारा-379/411 भादवी, थाना लक्सर, जनपद हरिद्वार
  4. मु.अ.सं0-47/24 धारा-3(5)/317(4) बीएनएस बनाम अजय, थाना जीआरपी लक्सर
  5. मु.अ.स.-678/24 धारा-303(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, हरिद्वार
  6. मु.अ.स.-447/24 धारा-303(2) बीएनएस, थाना बहादराबाद, जनपद हरिद्वार

गिरफ्तारी करने वाली टीम:
पुलिस कार्रवाई में शामिल प्रमुख सदस्य निम्नलिखित हैं:

  • थानाध्यक्ष संजय शर्मा
  • म.उ.नि. रचना देवरानी
  • हे.कान्स. दिनेश पंवार
  • हे.कान्स. अशोक कुमार
  • कान्स. सोनू कुमार
  • कान्स. सोनू कमार

विश्लेषण और प्रभाव:
इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा उपायों में और अधिक सख्ती बरतने की आवश्यकता है। अपराधियों द्वारा लगातार बढ़ते अपराध न केवल यात्रियों के लिए खतरा हैं, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन चुके हैं। रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना के पश्चात पुलिस ने अन्य संभावित घटनाओं पर नज़र रखने हेतु अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी है।


सामान्य जनता से अपील की जाती है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। साथ ही, प्रशासन एवं पुलिस से भी आग्रह है कि अपराध पर कड़ी कार्रवाई कर समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करें। सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने हेतु, सभी नागरिकों से सहयोग अपेक्षित है।

 

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