Thursday, February 19, 2026
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देहरादून: ऋषिकेश की नशा तस्कर रेखा साहनी की ₹13 लाख की अवैध संपत्ति जब्त, गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी का बड़ा फैसला, एसएसपी दून के सख्त निर्देश

आप को बता दे

नशे के काले कारोबार से बनाया आलीशान मकान होगा कुर्क।

नशा तस्करों पर एसएसपी दून का एक और कडा प्रहार।

गैंगस्टर एक्ट में दून पुलिस की प्रभावी पैरवी से नशा तस्कर रेखा साहनी की अवैध सम्पत्ति की कुर्की के जिलाधिकारी देहरादून ने दिये आदेश।

नशा तस्करों द्वारा अर्जित की गई अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के एसएसपी दून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को दिये गये हैं निर्देश।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को नशे के काले कारोबार मे लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध गुण्डा/गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करने तथा ऐसे अभियुक्तों द्वारा नशे के काले कारोबार से अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति को चिन्हित करते हुए उसके जब्तीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में थाना ऋषिकेश पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 38/23 धारा- 2(बी)/03 गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्ता रेखा साहनी पत्नी सुरेन्द्र साहनी निवासी- चन्द्रेश्वर नगर, ऋषिकेश, देहरादून, जो लम्बे समय से ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध शराब/मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थी तथा अभियुक्ता के विरूद्ध अवैध शराब तथा मादक पदार्थों की तस्करी के लगभग डेढ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्ता द्वारा अवैध शराब/मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई अवैध सम्पत्ति को पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया तो अभियुक्ता की श्यामपुर ऋषिकेश में अवैध सम्पत्ति, जिसका मूल्य सर्किल दर पर लगभग 13 लाख रू0 तथा वास्तविक कीमत सर्किल दर से कई गुना अधिक है, का होना ज्ञात हुआ, जिसके जब्तीकरण की रिपोर्ट पुलिस द्वारा मां0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की गई। पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप जिलाधिकारी देहरादून ने अभियुक्ता रेखा साहनी द्वारा अर्जित की गई उक्त अवैध सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के आदेश निर्गत किये गये हैं। जल्द ही उक्त सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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