Monday, December 23, 2024
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बागेश्वर पुलिस का सत्यापन अभियान: बिना जांच किरायेदार या मजदूर रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई, 58 चालान और 15,000 रुपये का जुर्माना

आप को बता दे

बागेश्वर पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार जारी।

बिना सत्यापन मजदूर/ किरायेदारों को रखनें वाले मालिकों पर की गयी चालानी कार्यवाही।

अपराधों की प्रभावी रोकथाम एवं सुदृढ़ पुलिसिंग के तहत आम नागरिकों के मध्य सुरक्षा का माहौल स्थापित करने के लिये गश्त (फुट पैट्रोलिंग), चैकिंग प्रभावी रूप से करने, हेतु  चंद्रशेखर घोडके (IPS) पुलिस अधीक्षक, जनपद बागेश्वर महोदय द्वारा सभी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है ।

जिसमें सभी थाना क्षेत्रों में निवासरत मजदूरों, बाहरी किरायेदारों के शत-प्रतिशत सत्यापन का अभियान लगातार जारी है, साथ ही सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। जिस पर दिनांक 25.09.24 पुलिस द्वारा सघन चैकिंग अभियान चलाते हुए आपराधिक तत्वो, संदिग्ध वाहनों, नशे का सेवन कर वाहन चलाने वालों/यातायात के नियमों का पालन ना करने एवं बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन ना कराने पर एम0 वी0एक्ट व पुलिस एक्ट में कुल 58 चालान किये गये। जिसमें थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत एक ठेकेदार द्वारा अपने मजदूरों का सत्यापन नहीं कराने पर कोतवाली पुलिस द्वारा पुलिस एक्ट के तहत ₹5000 का नकद चालान किया। तथा एक मकान मालिक पर बिना सत्यापन के किरायेदार रखने पर कोतवाली पुलिस द्वारा 10 हजार रूपये का कोर्ट चालान जारी किया गया। साथ ही किरायेदारों व काम करने वालो को रखने पर जल्द से जल्द सत्यापन कराने हेतु जागरूक करते हुए जनपद पुलिस द्वारा 68 लोगों का सत्यापन किया गया।

पुलिस की जनता से भी अपील है कि वे सत्यापन प्रक्रिया को पुर्ण करने अपना सहयोग दें। बिना पुलिस सत्यापन के किसी बाहरी व्यक्ति को किरायेदार व काम पर ना रखें। सभी मिलकर एक सुरक्षित और अपराध-रहित समाज का निर्माण कर सकें।
साथ ही पुलिस द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाते हुए उपस्थित को अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु बताया गया। यातायात के नियमों,व वर्तमान समय में विभिन्न माध्यमों से हो रहे साइबर अपराधों की जानकारी एवं इनसे बचाव के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।


साथ ही डॉयल- 112, महिला हेल्पलाइन नं0- 1090, साइबर हेल्पलाइन नम्बर- 1930 आदि के बारे में विस्तृत कानूनी जानकारी दी गयी।

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